Muzaffarpur shelter home case: CJI ने चीफ नागेश्वर राव को दोषी मानते हुए, 1 लाख रुपये का जुर्माना ठोका

8 просмотров 12.02.2019 00:02:41

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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जरनल से पूछा है कि क्यों ना एम नागेश्वर राव पर अवमानना का दोषी माना जाए. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व अंतरिम सीबीआई चीफ नागेश्वर राव के माफीनामे के हलफनामे को अस्वीकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब सीबीआई के जांच अधिकारी के ट्रांसफर की फाइल नागेश्वर राव के पास गई तो उन्हें लीगल सलाह क्यों नहीं मानी. राव ने ट्रांसफर करने से पहले ये जरूरी क्यों नहीं समझा कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया जाए. वहीं अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि नागेश्वर राव को दया दिखाते हुए माफ किया जाना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एम नागेश्वर को पूरे दिन कोर्ट में बैठने की सजा सुनाई और एक लाख का जुर्माना लगाया.

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