SC says elections a secular exerk votes in name of religion

25 просмотров 02.01.2017 00:01:14

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सुप्रीम कोर्ट ने आज चुनाव में धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला दिया। फैसले में चुनाव में जाति, धर्म, भाषा और संप्रदाय विशेष के आधार पर वोट मांगने पर पूरी तरह से रोक लगा दिया गया है। कोर्ट के मुताबिक चुनाव एक धर्म निरपेक्ष प्रक्रिया है। वहीं RJD के नेता मनोज झा ने इस फैसले को सही बताया। साथ ही कहा कि इस फैसले से देश में समानता बढ़ेगी लेकिन जाति इस मुल्क की हकीकत है, हमें जाति से थोड़ा अलग जाने की जरूरत है।

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